बंद करे

जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण

दिनांक : 05/10/2023 -
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष 1969 के नियम के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में पैदा हुए हर बच्चे के जन्म का पंजीकरण करना अनिवार्य है। कोई भी नागरिक (आवेदक) ऑनलाइन यूएलबी पोर्टल पर उपलब्ध जन्म पंजीकरण फार्म भी भर सकता है|नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का सर्टिफिकेट जन्म के 21 दिनों के अंदर बनवाया जाना चाहिए लेकिन यदि आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो अब आप ऑनलाइन भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा राज्य के आधार पर ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है।       
    पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज –
जन्म के 21 दिनों के बाद और 1 महीने के भीतर पंजीकरण के लिए: + पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)
 
जन्म से 1 महीने से 1वर्ष के बाद: जिला सांख्यिकीय अधिकारी का आदेश + पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)
 
जन्म के 1 साल से 15 साल के बाद: मजिस्ट्रेट के आदेश + पहचान प्रमाण पत्र (माँ और पिता)
 
जन्म पंजीकरण आवेदन फार्म वार्ड / क्षेत्र / प्रधान कार्यालय में, या दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियों के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन भी, भरा जा सकता है।